अभियान
हर बच्चे के लिए हर अधिकार
अपने सभी अधिकारों की उपलब्धता के कारण बच्चे को अपनी योग्य पहचान और सम्मान के साथ अपने आप को अपनी इष्टतम क्षमता तक संपूर्णतः विकसित करने में सहायता मिलती है।

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हर बच्चे के लिए हर अधिकार
यूएनसीआरसी (बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, १९८९) निर्धारित करता है कि १८ वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को उन की नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राय, मूल, धन, जन्म स्थिति या क्षमता की परवाह किए बिना दिए जाने वाले अधिकारों और स्वतंत्रताओं को बाल अधिकार कहा जाता है और इसी कारण सभी बच्चों के लिए बाल अधिकार हर जगह लागू होते हैं।
इन बाल अधिकारों को अन्योन्याश्रित और अविभाज्य रूप में निर्धारित किया गया है, जिसका अर्थ है कि एक अधिकार को दूसरे अधिकार की कीमत पर चुना नहीं जाना चाहिए।
अपने सभी अधिकारों की उपलब्धता के कारण बच्चे को अपनी योग्य पहचान और सम्मान के साथ अपने आप को अपनी इष्टतम क्षमता तक संपूर्णतः विकसित करने में सहायता मिलती है।











