हिंसा समाप्त करने पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यूनिसेफ इंडिया के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब यहां पाएं
- English
- हिंदी
FAQs
प्रश्न: शारीरिक हिंसा क्या है?
उत्तर: शारीरिक हिंसा में बच्चों के साथ सभी प्रकार के शारीरिक दंड, यातनाएं, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड, और वयस्क या अन्य बच्चों द्वारा दबाने वाला व्यवहार तथा प्रताड़ना शामिल हैं।
जिस दंड में शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है और जिसका मकसद कम या ज्यादा तकलीफ देना हो उसे शारीरिक दंड के कहा जाता है। बच्चे को हाथ से पीटना (‘चांटा लगाना’, ‘थप्पड़ मारना’, ‘पिटाई करना’) अथवा किसी चीज से पीटना (जैसे चाबुक, छड़ी, बेल्ट, जूता, लकड़ी की चम्मच आदि) शारीरिक दण्ड कहलाता हैं।
हालांकि इसमें बच्चे को लात मारना, झकझोरना अथवा फेंकना, खरोंचना, चिकोटी काटना, काटना, बाल खींचना, कान खींचना, डंडे से पीटना, बच्चे को तकलीफदेह अवस्था में रखना, जलाना, गर्म चीज से जलाना अथवा जबरदस्ती मुंह में कुछ ठूंसना भी शारीरिक दण्ड में शामिल हैं।
प्रश्न: यौन हिंसा से आपका क्या मतलब है?
उत्तर: यौन हिंसा वयस्कों द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली ऐसी यौन गतिविधि है जिसके विरुद्ध बच्चों को आपराधिक कानून के अंतर्गत सुरक्षा का अधिकार है।
यौन हिंसा की विभिन्न श्रेणियां:
- बच्चों को गैर-कानूनी अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसानदेह यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रलोभन देना, मजबूर करना या उनके साथ जबरदस्ती करना।
- बच्चों का देह व्यापार करना और उन्हें आर्थिक रूप से यौन शोषण में शामिल करना।
- बच्चों के बाल यौन शोषण की ऑडियो, वीडियो फुटेज या तस्वीरों का इस्तेमाल करना।
- यात्रा एवं पर्यटन में बाल वेश्यावृत्ति, यौन शोषण के लिए गुलामी कराने, यौन शोषण करने, यौन शोषण के मकसद से अंतर राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाल तस्करी करना और जबरदस्ती शादी के लिए बच्चों की बिक्री करना आदि शामिल हैं।
जब किसी बच्चे के साथ कोई यौन गतिविधि दूसरे बच्चे द्वारा की जाती है और अपराध करने वाला बच्चा पीड़ित बच्चे से उम्र में काफी बड़ा होता है और वह ताकत, धमकी या दबाव का इस्तेमाल करता है, तो इसे भी यौन शोषण माना जाता है। स्टेट पार्टी द्वारा निर्धारित आयु सीमा से बड़े होने पर बच्चों के बीच सहमति से बनाए गए यौन संबंधों को यौन शोषण नहीं माना जाता।
प्रश्न: अंतरंग साथी (पार्टनर) हिंसा क्या है?
उत्तर: अंतरंग साथी हिंसा में वर्तमान अथवा पूर्व साथी द्वारा शादी, साथ रहने या किसी अन्य औपचारिक या अनौपचारिक संबंध के दौरान किसी भी तरह का शारीरिक, यौन अथवा भावनात्मक रूप से किया गया शोषण शामिल हैं।